दिल्ली हाईकोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने की मांग ठुकरा दी. जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और साेशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.
कोर्ट ने कहा कि वो एक्स अकाउंट को बहाल करने के बारे में कोई भी फैसला सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही देगा। हालांकि, कोर्ट ने एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश की समीक्षा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा करने वाली कमेटी को हर दो महीने के बाद ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की पड़ताल करने की जरुरत है। कोर्ट ने समीक्षा कमेटी के फैसले को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।
अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे हैं, ने 15 मई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत की थी. यह पार्टी उस विवाद के बाद चर्चा में आई थी, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ‘कॉकरोच’ और ‘परजीवी’ वाली टिप्पणी को लेकर बहस छिड़ गई थी. यह टिप्पणी एक वकील के सीनियर पद से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई थी.
इसके बाद 16 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने कहा कि उनका इशारा युवाओं की ओर नहीं था, बल्कि उन लोगों की तरफ था जो फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में आने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर दिखाया, जिससे गलत संदेश गया.
