मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ गुरुवार को विशेष प्रवर्तन एवं सीलिंग अभियान चलाते हुए छह परिसरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष अनुभव सिंह (आईएएस) के निर्देशन में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत की गई।

एमडीए की प्रवर्तन टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान अवैध व्यावसायिक निर्माण, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल संचालित पाए जाने पर कार्रवाई की।

इन परिसरों पर हुई कार्रवाई:
- मोहम्मदपुर बसतौर, संभल रोड: साबरी सीमेंट स्टोर के बराबर स्थित इकरार के लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।
- रामपुर हाईवे: इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के निकट सुखदेव सिंह द्वारा लगभग 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध रेस्टोरेंट पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
- एकता विहार साउथ: मोहम्मद सलीम द्वारा संचालित उल्का गार्डन बैंक्वेट हॉल के लगभग 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल को अवैध संचालन के कारण सील कर दिया गया।

- रामपुर रोड: भारत पेट्रोल पंप के निकट स्थित छोटे लाल के संगम पैलेस बैंक्वेट हॉल के लगभग 1700 वर्गमीटर क्षेत्रफल को भी सील कर दिया गया।
- रफातपुर: बालाजी मंदिर के पास स्थित कैलाश सैनी के कैलाश बैंक्वेट हॉल के लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित परिसर पर प्राधिकरण ने सील लगा दी।

- पंडित नगला बाईपास रोड, देहरी गांव चौराहा: सरस्वती विहार स्थित जसमेर सिंह के मोहम्मद पैलेस बैंक्वेट हॉल के लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल को भी सील किया गया।

एमडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य करना अथवा आवश्यक वैधानिक अनुमतियों के बिना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान की शुरुआत से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी@शांतनु/INN
