मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक महिला की तहरीर पर दिल्ली रोड स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में मीडिया मैनेजर के पद पर कार्यरत बताए जा रहे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अभद्रता, छेड़छाड़, मारपीट का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
आशियाना फेज-2, सिविल लाइंस निवासी पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी से उनका पहले से विवाद चल रहा है। उनके अनुसार, पूर्व में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना के दौरान कुछ गंभीर धाराओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य नहीं मिलने के बाद आरोपी उनसे और उनके परिवार से रंजिश रखने लगा तथा लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने और जान-माल की क्षति पहुंचाने की धमकियां देता रहा।
शिकायत के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे वह अपनी माता और पुत्री के साथ सिविल लाइंस स्थित शनि मंदिर में दर्शन के लिए गई थीं। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने कथित रूप से महिला के साथ अभद्रता की, उनका दुपट्टा खींचा, कपड़े फाड़ने का प्रयास किया तथा मारपीट करने की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी कथित रूप से जान से मारने की धमकी देता हुआ अपनी कार से मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(3), 352 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र गिरी को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।@शांतनु/INN
