अमरोहा। उपभोक्ता फोरम ने वारंटी में जूता न बदलने पर बहुराष्ट्रीय स्केचर्स कंपनी पर लगाया जुर्माना, ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश जारी किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अमरोहा द्वारा वारंटी अवधि में खराब जूते न बदलने और टालमटोल करने पर बहुराष्ट्रीय फुटवियर कंपनी स्केचर्स (साउथ एशिया प्रा.लि.) तथा उसके नेशनल हाईवे-09 पर स्थित गजरौला शोरूम पर कड़ा फैसला सुनाए जाने के बारे में सिविल कोर्ट हसनपुर के एडवोकेट गोविंद कौशिक ने शुक्रवार को जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आयोग अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित की पीठ ने कंपनी की कार्यशैली को अनुचित व्यापार व्यवहार (रांगफुल ट्रेड प्रैक्टिस) तथा सेवा में गंभीर लापरवाही मानते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया है।
एडवोकेट गोविंद कौशिक ने बताया कि उनके मुवक्किल एवं तहसील हसनपुर स्थित चंदनपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष आमोद कुमार शर्मा ने चार सितंबर 2022 को गजरौला स्थित स्केचर्स शोरूम से 4,599 रुपये में जूते खरीदे थे। खरीदारी के समय एक वर्ष की वारंटी का वादा किया गया था, लेकिन दो महीने बाद ही जूतों से पैरों की उंगलियां बाहर दिखने लगीं। शिकायत लेकर शोरूम पहुंचे परिवादी को समाधान देने के बजाय लगातार टाला जाता रहा और बाद में ईमेल करने को कहा गया। जब परिवादी ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, तो कंपनी ने समय सीमा बीतने की बात कहकर जूते बदलने से साफ इंकार कर दिया।
अधिवक्ता ने बताया कि इस उपेक्षा से आहत होकर परिवादी ने आयोग की शरण ली। आयोग ने पत्रावली व साक्ष्यों के अध्ययन के बाद माना कि शोरूम ने जानबूझकर समय बिताया ताकि वारंटी अवधि समाप्त हो जाए। आयोग ने विपक्षी कंपनी को आदेश दिया है कि निर्णय के एक माह के भीतर परिवादी को जूतों की कीमत 4,599 रुपये वाद दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटाई जाए। इसके साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का कड़ा निर्देश भी दिया गया है@शांतनु/INN
