मुरादाबाद, 29 सितंबर। फ़लाह-ए-दारेन इंटर कॉलेज में मंगलवार को बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, सुरक्षित व्यवहार और किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने विद्यार्थियों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार के बीच अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार से उन्हें असहजता महसूस हो या उनके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाए, तो उसे छिपाने के बजाय तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी असहज या अनुचित घटना के बाद चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों को बिना झिझक सहायता मांगने और अपने साथ हुई घटना के बारे में भरोसेमंद व्यक्ति को बताने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति भी जागरूक किया गया, ताकि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा के उपायों को समझ सकें।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री इरशाद हुसैन, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विचारों को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना।
प्रधानाचार्य श्री इरशाद हुसैन ने विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा और उनके बीच जागरूकता पैदा करना सदैव प्राथमिकता में रहता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने व्यवहार में अपनाने तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लेने का आह्वान किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके प्रति होने वाले अनुचित व्यवहार के प्रति सचेत करना तथा उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना रहा@शांतनु/INN
