राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है. शहर में आज दोपहर 4 बजे AQI 431 दर्ज किया गया, जो शाम 6 बजे तक बढ़कर 441 हो गया. वायु गुणवत्ता की इस गिरती प्रवृत्ति को देखते हुए CAQM की सब-कमिटी ने GRAP-4 के सभी उपायों को तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली NCR में लागू करने का फैसला किया है.
जानकारी के मुताबिक धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, प्रतिकूल मौसम और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है. इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, खासकर सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं.
फैसले में कहा गया है कि यह चरण 1, 2 और 3 के मौजूदा उपायों के अलावा लागू होगा. NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वायु गुणवत्ता को आगे बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई को तेज करें. नागरिकों से अपील है कि वे GRAP के नियमों का पालन करें ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.
ग्रेप-4 में कौन-कौन सी पाबंदियां होती हैं लागू
ग्रेप का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लग जाएगी.
10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों पर बंद कर दिया जाएगा.
साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश देना होता है.
इसके साथ ही BS-4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी जाती है.
साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है.
