मुरादाबाद। आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 26 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार मार्च और अप्रैल माह में कई प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व पड़ रहे हैं, जिनमें होली, रमजान, ईद, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती शामिल हैं। इन अवसरों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। साथ ही बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
धारा 163 के अंतर्गत बिना अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन, हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाना या शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कदम साम्प्रदायिक सौहार्द, लोक व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन का सहयोग करें।
प्रशासन द्वारा पुलिस एवं संबंधित विभागों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना को तुरंत रोका जा सके।
जनपदवासियों से अपेक्षा की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या प्रशासन को दें, जिससे सभी पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।
