होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालकों को एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश
मुरादाबाद। सतपाल अंतिल ने नए इमीग्रेशन एक्ट-2025 के लागू होने के बाद जनपद में आने वाले विदेशी नागरिकों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मुरादाबाद में ठहरने वाले सभी विदेशी नागरिकों, जिनमें नेपाल और भूटान के नागरिकों के साथ ओसीआई कार्ड धारक भी शामिल हैं, की सूचना ऑनलाइन माध्यम से देना अनिवार्य होगा।
एसएसपी ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस, मुसाफिर खाना, धर्मशाला, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों को विदेशी नागरिकों के आगमन के बाद ऑनलाइन फार्म-सी/एस/ए भरना अनिवार्य रहेगा। संबंधित संस्थानों को विदेशी नागरिकों द्वारा भरे गए फार्म-सी की प्रति वीजा दस्तावेजों के साथ डिजिटल माध्यम से एफआरओ कार्यालय की ई-मेल आईडी coliumbd@gmail.com पर भेजनी होगी।
उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिक के संस्थान से प्रस्थान करने की सूचना भी तत्काल डिजिटल माध्यम से एफआरओ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विदेशियों की आवाजाही का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जा सके।
सतपाल अंतिल ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि विदेशी नागरिकों के उनके संस्थानों में ठहरने के 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन फार्म-सी/एस/ए की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं तकनीकी सहायता के लिए एलआईयू मुरादाबाद से फोन नंबर 9454401704 पर संपर्क करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक तत्काल एलआईयू कार्यालय में संपर्क कर अपना यूजर रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराएं, ताकि विदेशियों के ठहरने की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर समय से भेजी जा सके। प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की निगरानी व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। नए नियम लागू होने के बाद होटल और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
