मुरादाबाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोजपुर के चिकित्सा अधीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित करने के मामले में संचालक डा. रुखसार और उनके पति नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने, राजकीय कार्य में बाधा डालने तथा अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
चिकित्सा अधीक्षक की ओर से थाना भोजपुर पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत संख्या 92613500030274 के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 13 जुलाई 2026 को लवली मैरिज हाल के पास मोहल्ला बगिया वाला स्थित उवैद नर्सिंग होम का स्थलीय निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संचालक की ओर से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, लाइसेंस अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच में नर्सिंग होम का पंजीकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद कार्यालय में भी दर्ज नहीं पाया गया।
तहरीर के मुताबिक, अनियमितताएं मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम को सील कर दिया। आरोप है कि कार्रवाई से क्षुब्ध होकर नर्सिंग होम संचालक डा. रुखसार और उनके पति नईम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस दौरान सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न करने का आरोप है।
चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस से दोनों आरोपियों के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा डालने, अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के संबंध में अभियोग दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम के कथित अवैध संचालन को लेकर मेडिकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई किए जाने की बात तहरीर में कही गई है। पुलिस मामले में आरोपों की जांच कर रही है@जफर/INN
