उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता Umar Khalid को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। करीब साढ़े पांच साल से जेल में बंद उमर खालिद को अदालत ने मानवीय आधार पर तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है।
हाईकोर्ट ने यह राहत उनकी मां की मेजर सर्जरी को देखते हुए दी है, ताकि वह अस्पताल में उनके साथ रह सकें। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद को अपने तय पते पर ही रहना होगा और वह केवल अस्पताल जाकर अपनी मां से मिल सकेंगे। इसके अलावा उन्हें किसी सार्वजनिक जगह या अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए ₹1 लाख के जमानती बांड भरने का निर्देश भी दिया है।
