मुरादाबाद। आगामी ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम तथा जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डा. राजेन्द्र पैंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, संभावित तनाव को रोकना तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जनपद मुरादाबाद की सम्पूर्ण अधिकारिता सीमा में यह आदेश प्रभावी किया गया है।
प्रशासन के अनुसार निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने, भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
