मुरादाबाद। भोजपुर थाना पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के एक चर्चित मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मार्च 2026 में रेलवे अंडरपास के पास बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पशु अवशेष बरामद होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 10 मार्च 2026 को भोजपुर थाना पुलिस ने ताजपुर माफी मार्ग स्थित रेलवे अंडरपास के समीप कार्रवाई करते हुए लगभग 125 किलोग्राम भैंसवंशीय पशु का मांस, तीन खाल, तीन कटड़ों के सिर, एक अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन बरामद किया था। इस मामले में थाना भोजपुर पर मुकदमा संख्या 77/2026 दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 हटाकर उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 बढ़ाई गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के पर्यवेक्षण में भोजपुर थाना पुलिस ने शनिवार को इस मामले में वांछित आरोपी मुल्ला शब्बीर उर्फ शब्बू पुत्र अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मूल रूप से गली दर्जियान, चौकी पीरगैब, थाना मुगलपुरा का निवासी है और वर्तमान में पामव्यू वाली गली, ताजपुर, थाना भोजपुर में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अजीत सिंह, कांस्टेबल समीर तोमर एवं कांस्टेबल प्रवेश कुमार शामिल रहे@जफर/INN
