मुरादाबाद। नगर निगम मुरादाबाद ने शहर के गृहकर बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी है। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत निर्धारित अवधि में बकाया गृहकर जमा करने वाले पात्र करदाताओं को बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम की इस पहल से लंबे समय से गृहकर बकाया रखने वाले भवन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त देवांशु पटेल ने प्रेस वार्ता में OTS योजना की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को बकाया गृहकर जमा करने का अवसर देना है। योजना के तहत पात्र भवन स्वामी और करदाता निर्धारित अवधि में अपने बकाया गृहकर का भुगतान कर सकते हैं और ब्याज में मिलने वाली शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
मूल कर जमा कर करा सकेंगे बकाया का निस्तारण
नगर निगम के अनुसार, OTS योजना का लाभ लेने वाले पात्र बकायेदारों को बकाया ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार केवल मूल गृहकर जमा करना होगा। इससे उन करदाताओं को विशेष लाभ मिलेगा जिन पर लंबे समय से गृहकर बकाया होने के कारण ब्याज की राशि लगातार बढ़ती जा रही थी।
अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को निर्धारित अवधि के भीतर अपना बकाया गृहकर जमा करना होगा। नगर निगम द्वारा पात्र करदाताओं को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने और भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
15 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 दिसंबर 2026 OTS योजना की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस तिथि के बाद योजना के तहत मिलने वाली ब्याज की 100 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन बकायेदारों द्वारा निर्धारित समय में गृहकर का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ नगर निगम नियमानुसार कुर्की समेत अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
नगर निगम अधिकारियों ने बकायेदार भवन स्वामियों से अपील की है कि वे कार्रवाई का इंतजार न करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर OTS योजना का लाभ उठाते हुए अपना गृहकर बकाया जमा कराएं।

करदाताओं के लिए बड़ी राहत
नगर निगम की इस योजना को शहर के उन हजारों करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, जिनका गृहकर किसी कारण से लंबे समय से बकाया है। ब्याज पर पूरी छूट मिलने से बकायेदारों को कम राशि में अपना कर खाता नियमित कराने का अवसर मिलेगा। वहीं, नगर निगम को भी लंबे समय से लंबित गृहकर की वसूली में तेजी आने की उम्मीद है।
नगर निगम ने सभी भवन स्वामियों और गृहकर बकायेदारों से अपील की है कि 15 दिसंबर की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द OTS योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया गृहकर का निस्तारण कराएं।
