कटघर थाना क्षेत्र का मामला, जनवरी 2024 की घटना पर आया फैसला
मुरादाबाद। तहेरे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह मामला शहर के कटघर थाना क्षेत्र का है।
पत्नी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
घटना के संबंध में मृतक अन्नू यादव की पत्नी रचना यादव ने कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया कि 29 जनवरी 2024 को उसके पति अन्नू यादव और देवर अंकुश के बीच आपसी विवाद हो गया था।
विवाद के दौरान पहुंचे थे चचेरे भाई रॉकी यादव
शोर-शराबा सुनकर अन्नू का चचेरा भाई रॉकी यादव मौके पर पहुंच गया। लेकिन अन्नू ने यह कहकर रॉकी को वहां से जाने को कहा कि यह भाइयों का आपसी मामला है और वे इसे खुद सुलझा लेंगे। इस बात को रॉकी यादव ने अपना अपमान समझ लिया।
अगले दिन रास्ते में रोका, मारपीट के बाद हत्या
रचना यादव के अनुसार, 30 जनवरी 2024 को अन्नू यादव बैलगाड़ी लेकर खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में रॉकी यादव ने उसे रोककर मारपीट की। इसके बाद अन्नू शिकायत करने रॉकी के घर जाने लगा।
घर के पास घेरकर मारी गोली
आरोप है कि रॉकी यादव ने अपने भाई अजीत और पिता शमशेर सिंह के साथ मिलकर अन्नू और उसके भाई अंकुश को घेर लिया। इसी दौरान रॉकी यादव ने अन्नू के सीने पर तमंचा रखकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने रॉकी यादव को दोषसिद्ध मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने की बात कही।
