मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी
मुरादाबाद। थाना बिलारी क्षेत्र में 14/15 दिसंबर 2025 की रात गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, गोकशी के उपकरण और एक वैगनआर कार बरामद की गई है।
जंगल में मिले थे अवशेष, मुकदमा दर्ज
बीती 14/15 दिसंबर की रात ग्राम सिकारपुर के जंगल में गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। मामले में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 647/2025 के तहत धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में 19/20 दिसंबर की रात थाना बिलारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद सेबू पुत्र गुलाम मदार (निवासी गुरेर/सिरसखेड़ा) और आसिफ पुत्र समीम (निवासी ककराली माफी, अमरोहा) को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे (.315 बोर), दो जिंदा कारतूस, पांच खोखा कारतूस, पशु काटने के उपकरण और एक वैगनआर कार बरामद की है। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है।
पूछताछ में कबूलनामा, दो आरोपी फरार
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 14/15 दिसंबर की रात सिकारपुर में गोकशी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही फरार आरोपियों के नाम रजा पुत्र रफेदीन और दुला उर्फ नावेद पुत्र मुश्तकीम (दोनों निवासी सिरसखेड़ा, मूढ़ापांडे) बताए गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है।
अपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपी सेबू के खिलाफ पूर्व में गौवध, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आसिफ के खिलाफ भी इसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना बिलारी पुलिस टीम शामिल रही, जिसमें उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।
