मुरादाबाद। जिला पूर्ति अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो दिनांक 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट के अनिवार्य प्रयोग को सुनिश्चित करना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पहल मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 (हेलमेट की अनिवार्यता) एवं धारा 194-डी (उल्लंघन पर दण्ड) के अनुरूप पूरी तरह विधि सम्मत है।
उन्होंने जनपद के सभी पेट्रोल पम्प स्वामी, प्रबंधक एवं सेल्स ऑफिसरों को निर्देशित किया है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक अथवा सहयात्री को ईंधन न दिया जाए तथा उन्हें हेलमेट की अनिवार्यता और जीवन सुरक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए।
अजय प्रताप सिंह ने कहा कि “नो हेलमेट, नो फ्यूल” का प्राविधान भारत सरकार द्वारा बाध्यकारी कर दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
