संभल। चंदौसी मार्ग स्थित गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में संभल के शहर इमाम आफताब हुसैन और उनके भाई मेहताब को तहसीलदार न्यायालय ने दोषी मानते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने के साथ ही करीब 6 करोड़ 94 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की भूमि पौधरोपण के लिए सुरक्षित की गई थी। आरोप है कि इसी भूमि पर संभल के शहर इमाम आफताब हुसैन और उनके भाई मेहताब ने अवैध कब्जा कर लिया था। मामले की शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग की ओर से जांच कराई गई, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में अवैध कब्जे की पुष्टि की।
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर 24 जून 2025 को तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया गया।
सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए शहर इमाम आफताब हुसैन और उनके भाई मेहताब को ग्राम समाज की भूमि से तत्काल बेदखल करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 69,47,9000 रुपये (करीब 6.94 करोड़ रुपये) की क्षतिपूर्ति भी आरोपित की गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में लगातार सख्ती बरती जा रही है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ बेदखली के साथ भारी आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा सके।
