मुरादाबाद। महानगर के चर्चित अनुज कुमार चौधरी हत्याकांड से जुड़े मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी शूटर सूर्यकांत को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
गौरतलब है कि 10 अगस्त 2023 को भाजपा नेता अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चाओं में रहा। इस प्रकरण में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत करीब 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में नामजद शूटर सूर्यकांत को पुलिस ने 22 अगस्त 2023 को सिविल लाइंस क्षेत्र के अगवानपुर के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी संदीप नागर के घायल होने की बात सामने आई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित पुलिस पार्टी पर हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
हालांकि, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के पास से कोई हथियार या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। साथ ही, मुठभेड़ में घायल बताए गए पुलिसकर्मी का मेडिकल प्रमाणपत्र भी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने आरोपी सूर्यकांत की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
