लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर अनुशासनहीन गतिविधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभाग की पूर्व में जारी ‘सोशल मीडिया पॉलिसी-2023’ का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यालय के अनुसार 08 फरवरी 2023 को जारी सोशल मीडिया पॉलिसी के बावजूद कई सेवारत तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील, वीडियो और अन्य आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है। इससे न केवल शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीनस्थ जनपदों एवं इकाइयों में ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करें, जो सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पुलिस मुख्यालय ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार कार्रवाई की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाएगी। साथ ही संबंधित विवादित पोस्ट, वीडियो और उसके यूआरएल (URL) को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
यह आदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के बाद अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश द्वारा जारी किया गया है।
पुलिस मुख्यालय के इस सख्त कदम को विभागीय अनुशासन बनाए रखने और सोशल मीडिया पर पुलिस की पेशेवर छवि को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
