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लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में दायर याचिका को लखनऊ की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। करीब 8 दिन तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजेएम आलोक वर्मा ने यह फैसला सुनाया।
यह याचिका भाजपा सदस्य एस. विनेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करते हुए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि विदेशी नागरिक होने की स्थिति में राहुल गांधी का चुनाव लड़ना और संवैधानिक पदों पर बने रहना नियमों के विरुद्ध है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस तरह के तथ्य पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई निर्णायक आदेश पारित नहीं हुआ। ऐसे में इस मामले में फैसला देना एमपी-एमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
फिलहाल इस आदेश के बाद प्रशासन या राजनीतिक दलों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
